बल्लेबाज के फिक्स होने के बिना रन बनना कैसे संभव : कोर्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। यदि मैच में बॉलर फिक्स है तो क्या बल्लेबाज भी फिक्स था। यदि ऐसा नहीं था तो कैसे कह सकते है कि किस ओवर में कितने रन बनेंगे। अदालत ने जांच एजेंसी से यह सवाल पूछते हुए जानना चाहा कि क्या किसी बल्लेबाज के खिलाफ भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी ने किसी भी बल्लेबाज की जांच करने से इंकार कर दिया।
अंकित की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सेशन जज विनय कुमार खन्ना ने अभियोजन पक्ष के तर्कों पर जानना चाहा कि क्या वे किसी बल्लेबाज की भूमिका की जांच कर रहे हैं या नहीं। अदालत ने कहा आप कह रहे हैं कि बॉलर ने 13 रन या उससे अधिक देेने के लिए बुकी से सेटिंग की थी। उन्होंने कहा मान लें कि बॉलर फिक्स है तो बल्लेबाज की भूमिका क्या रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि मात्र बॉल डालने से 13 रन या उससे अधिक बनेंगे। वहीं 13 रन देने के लिए 60 लाख रुपये दिए गए। यह कैसे तय होगा कि बल्लेबाज उतने रन बनाएगा ही।
अदालत ने कहा जब अंकित चव्हाण बॉलिंग कर रहा था उसके सामने कौन बल्लेबाजी कर रहा था। अदालत ने कहा आश्चर्य की बात है कि बॉलर बिना बल्लेबाज के रन दे सकता है। सरकारी वकील ने कहा हम किसी भी बल्लेबाज की भूमिका की जांच नहीं कर रहे। हमारे पास साक्ष्य है कि चव्हाण फिक्स था।
अंकित को शादी के लिए दो सप्ताह की जमानत
नई दिल्ली। अदालत ने अंकित चव्हाण को शादी करने के लिए दो सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। अंकित की 2 जून को शादी है। अदालत ने अंकित को 6 जून को समर्पण करने का निर्देश देते हुए उसे एक लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत भी देने का निर्देश दिया है।
साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनय कुमार खन्ना की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त अंकित की शादी गिरफ्तारी से पहले ही तय थी। ऐसे में यदि उसे जमानत नहीं दी गई, तो दूल्हा ही नहीं अन्य रिश्तेदार भी परेशानी झेलेंगे। जमानत मिलने के बाद अंकित काफी खुश नजर आया। ब्यूरो
अदालत ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए अंकित को दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जा रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत के दौरान वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं देगा। साथ ही अपना पासपोर्ट जांच एजेंसी के पास जमा कराएगा।
अंकित के अधिवक्ता किशोर गायकवाड़ ने अदालत को बताया कि अंकित व उनकी मंगेतर एक-दूसरे को चार वर्ष से जानते थे और उनकी मंगनी 1 जुलाई 2012 को मुंबई में तय हुई थी। इतना ही नहीं आईपीएल के तुरंत बाद विवाह करना तय हुआ था। सरकारी वकील राजीव मोहन ने जमानत अर्जी पर पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह अभियुक्त साक्ष्य नष्ट करने के अलावा गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है।
दूसरी ओर, अदालत ने इसी दौरान पेश अभियुक्त विनोद शर्मा, नितिन जैन, विकास चौधरी, भूपेंद्र सिंह नागर, सुनील चंद्र सक्सेना, सैयद दुरै अहमद को 4 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने मामले में गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को इसी दिन पेश करने और पुलिस को हर अभियुक्त की अलग-अलग विस्तृत भूमिका बताने का भी निर्देश दिया है।
•पुलिस ने कहा, किसी बल्लेबाज की भूमिका की जांच नहीं
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